वन्दे भारत पर बुरी नज़र वालों की ख़ैर नहीं,लिया गया बड़ा फ़ैसला

नई दिल्ली : वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। रेलवे ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी सजा का ऐलान किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों को अब पांच साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। एससीआर ने हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा के बाद यह घोषणा की है।
एससीआर ने कहा कि बीते कुछ समय से वंदे भारट ट्रेनों पर लगातार पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है, इसलिए इस पर नकेल कसने के लिए इस सजा की घोषणा की गई है। इस दौरान एससीआर ने कई जगहों की घटनाओं का जिक्र किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि इस साल जनवरी से अभी तक इस तरह की नौ घटनाएं हुई हैं। बता दें कि वंदे भारत ट्रेनों का चलना 2019 से शुरू हुआ था। इसके बाद से तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है। एससीआर ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकना एक किस्म का अपराध है। अंजाम देने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 153 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अपराधियों को 5 साल जेल की सजा हो सकती है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने आगे कहा कि आरपीएफ ने अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है।