प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले संत विजय नंदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी सलाह लेने की मोहलत दी है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर भी हलफनामा मांगा है। अब मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। बतादें कि ये आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की अदालत द्वारा दिया गया है। याची संत ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने, उचित मुआवजा दिए जाने और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग हुई है।
PM मोदी के चुनाव को रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे संत को कानूनी सलाह लेने की मोहलत
