प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालकों को बड़ी राहत देते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया है। न्यायलय ने कहा कि याची इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रयागराज विकास प्राधिकरण सुनवाई करते हुए नियमों के मुताबिक चार सप्ताह में आदेश दे।
गौरतलब है की प्रयागराज से ये मामला हॉस्पिटल डेंगू के मरीज को प्लेट लेट्स की बजाय मौसम्बी का जूस चढ़ाने के मामले में चर्चा में आया और इसपर कोर्ट में सुनवाई हुई प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग को अवैध बताते हुए 28 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस चस्पा किया।
मामले में हाई कोर्ट की विशेष खंडपीठ न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मालती देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मकान का नक्शा सहित दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए कहा है।

