बिभव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट में रोईं स्वाति मालीवाल-बिभव के वकील ने क्या बताया ? 

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई हुई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई में शामिल होने के लिए आप सांसद स्वाति मालीवाल पहुंचीं।बिभव कुमार के वकील ने बचाव में अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं । उन्होंने सुनवाई में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया गया और कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोने लगीं। बिभव कुमार के वकील ने कहा कि इस केस में बिभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कोई ठीक औचित्य नहीं है। इस केस में आईपीसी 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, उन्होंने जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की। बिभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इतंजार करने को कहा था पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस गई और सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि  ‘आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे।’

 

पूरा मामला ?-
बिभव के वकील कोर्ट में कहा कि ‘आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते’ कहते हुए स्वाति मालीवाल अंदर घुस आई। जिसके बाद ही पीए बिभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर उसे अंदर आने की इजाजत मिली है। बिभव का ये पूछना बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही देनी होती है।
सुरक्षाकर्मी तब अंदर गए और पूरे सम्मान के साथ उसे बाहर ले जाया गया। ऐसे में इस तरह की घटना होने का सवाल कहा से आता है।  बिभव  के वकील ने पूछा कि क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। उन्हें सीएम आवास पर किसी ने नहीं बुलाया था। जाहिर है, वो एक सोची समझी प्लानिंग है। वो उस दिन सिक्योरिटी स्टाफ से बार-बार बिभव के बारे में भी पूछ रही थीं।  जब स्वाति कमरे से बाहर आयीं है तो वो सामान्य थीं। उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। स्वाति के साथ अगर कुछ गलत सच में हुआ था तो उन्होंने उसी दिन शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। क्यों तीन दिन बाद उन्होंने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई।

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