सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं, इससे पहले भी 17 अक्तूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की तरफ से उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की दो जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित क्र दिया था। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों के द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया था। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया था कि मुकदमा 9 से 12 महीने के भीतर समाप्त हो सकता है।मनीष ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
कोर्ट मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत,याचिका खारिज

