नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इससे पहले रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें बीते दिन गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
क्या था याचिका में
हेमंत सोरेन की तरफ से जो याचिका दी गई थी उसमें ईडी पर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है ऐसा आरोप लगा था। सोरेन ने याचिका में शीर्ष अदालत से ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देने का अनुरोध किया है।
इस याचिका में कहा गया कि ईडी अधिकारियों ने केंद्र सरकार के निर्देश पर अपनी शक्तियों का ग़लत फायदा उठाया है। याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम विपक्षी गठबंधन इंडिया का सक्रिय घटक है। सोरेन की गिरफ्तारी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए 31 जनवरी को शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।