नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली सरकार को दांत लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के लिए फंड आवंटित करने का वादा करने के बाद भी फंड आवंटित नहीं कर पाई है। कोर्ट ने इसपर बेहद गंभीर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि ‘दिल्ली सरकार कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है? हम आपको विज्ञापन के बजट पर रोक लगा देंगे और इसे आरआरटीएस परियोजना के लिए डायवर्ट कर देंगे।’
खबर है कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपने ही वादे का उल्लंघन किया है और दिल्ली सरकार के स्टैंड पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार के विज्ञापन के खर्च को परियोजना के लिए ट्रांसफर करने का आदेश दिया और न्यायालय ने ये भी कहा उनका यह आदेश एक हफ्ते तक लंबित रहेगा और अगर इस दौरान सरकार ने बजट आवंटित नहीं किया तो उनका यह आदेश लागू कर दिया जाएगा।

