केंद्र सरकार ने बदल दिए नियम, अब छत पर 10 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट में रिपोर्ट नहीं

 प्रदेश में 10 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट घर की छत पर लगाने वालों को अब तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट जैसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसके नियम बदल दिए हैं, जो उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने भी लागू कर दिए हैं। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने कहा कि, बिजली संशोधन नियम, 2024 में प्रावधान है कि 10 किलोवाट क्षमता तक की छत पर सौर फोटो वोल्टाइक प्रोजेक्ट के लिए आवेदन, सभी प्रकार से पूर्ण, तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन और स्वीकृत भार के किसी भी अनुरूप वृद्धि की आवश्यकता के बिना स्वीकार किए गए माने जाएंगे।
उपभोक्ता के लिए, जैसा जरुरी,  यूपीसीएल की तरफ से किया जाएगा। नियामक आयोग के नियमों के हिसाब से टीएफआर की जरुरी खत्म की गई है। शर्त ये है कि नियामक आयोग के नियमों के अनुसार, उपभोक्ता बढ़े हुए लोड के लिए लोड वृद्धि और सुरक्षा जमा के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फेज-2 के तहत घर पर सोलर रूफटॉप लगाना अब आसान है। योजना में अनुदान मिल रहा।

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