नई दिल्ली : आपको बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को आज सोमवार को खारिज कर दिया गया । त्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज हो गई है। ऊब सत्येंद्र जाएं को जेल जाना ही पड़ेगा।अब उन्हें जल्द की सरेंडर करना होगा। जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित किया था। 14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक आगे कर दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर उसे बढ़ाया भी गया था। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, सत्येंद्र जाएं जाएंगे अब जेल
