हम कुछ भी करें , स्च्होल दफ्तर या कॉलिज हर जगह के कुछ देश में नियम कानून बनाए गए हैं। इनमें बदलाव भी होता रहता है। अब बीती 1 अक्टूबर से देश में सरकार ने भी कई तरह के नियम बदले हैं। 1 अक्तूबर 2023 से देश में कई बड़े वित्तीय बदलाव हुए हैं जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। एक अक्तूबर से कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं।
जन्म प्रमाण पत्रहाल ही में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 काफी चर्चा में रहा, जो अब 1 अक्तूबर 2023 से लागू हो गया है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए, डीएल बनवाने, मतदाता सूची तैयार करने, शादी का पंजीकरण करवाने समेत कई अन्य कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा।
टीसीएस का नया नियम
बीती 1 अक्तूबर से टीसीएस का नियम भी लागू हुआ है जिसमें अगर आप एक अक्तूबर से विदेशी यात्रा करते हैं, तो इस पर 20 फीसदी टीसीएस यानी स्त्रोत पर कर संग्रह लागू होगा। साथ ही अगर आप दूसरे देश में कोई लेन-देन करते हैं, तो उस पर भी ये टीसीएस लागू होगा। अगर आप विदेशी स्टॉक में निवेश करते हैं, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है।
अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि 30 सितंबर 2023 तक अपने नॉमिनेशन करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ये सभी खाते सेबी द्वारा फ्रीज किया जा सकता है।
आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है और आपने अब तक इसे नहीं बदला है तो 30 सितंबर तक इस काम को जरूर पूरा काम कर लें। दरअसल 30 सितंबर 2023 दो हजार रुपये के नोट को बदलने की आखिरी तारीख थी जो कि निकल चुकी हैं। अब 2000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे
सुकन्या योजना –
30 सितंबर तक पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना आवश्यक हो गया है। 1 अक्टूबर 2023 से ऐसे खातों को फ्रीज किया जा सकता है।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरुरी है। अगर कोई अकाउंड होल्डर 30 सिंतबर तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से उनके खाते को फ्रीज हो जाएगा।

