देहरादून में आरटी पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य,DM ने आदेश किए जारी

देहरादून: उत्तराखंड राजधानी देहरादून में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब बिना 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के प्रवेश वर्जित होगा . ओमीक्रॉन के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ताकि बाहरी पर्यटकों और यात्रियों से प्रदेश में संक्रां के खतरे को क किया जा सके।सूत्रों की मानें तो आज दून जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बीते दिन बुधवार रात इसके आदेश पारित किए थे ,कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी। लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है, उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी। 

जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बतादें कि वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रेंडम सैंपलिंग की जा रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश मिलेगा।

आरटी पीसीआर जांच की अनिवार्यता-
72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता की गई है। जन सुरक्षाहित में बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले सभी लोगों को इसे लाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

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