नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किया है। कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी दी है। इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने दोपहर एक बजे आदेश पारित।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ मांगी है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आवेदक के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी रीज़न नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा था कि जमानत आदेश में गांधी की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था

