सभी राज्यों में कोरोना के खतरे के चलते विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होने को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत कई पाबंदियां लागू की हैं। अबसे प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है,इसके अलावा नौ दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल भी बंद रहेंगे,लेकिन छात्रों की ऑनलाइन कक्षाए जारी रहेंगीं। उत्तराखंड में अब ने निर्देशों के अनुसार सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक पाबंदी लग गई है।
खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के ये आदेश नौ जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी करवाई होगी।
16 जनवरी तक क्या है बंद ?
– राज्य के सभी स्वीमिंग पूल व वाटर पार्क।
– सभी आंगनबाड़ी केंद्र व 12वीं तक के शिक्षण संस्थान।
मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सभी सार्वजनिक समारोह।
– राजनैतिक रैलियों और हर तरह के धरना प्रदर्शनों पर।

