दुकानदारों को मिले निर्देश,नहीं किया पालन तो सख्त कार्रवाई

शिमला : गौरतलब है कि सरकार की तरफ से सिंगल प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इसी पर सख्ती करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार ने एक जनवरी 2023 से बिना बुने 60 जीएसएम से अधिक मोटे प्लास्टिक के थैलों पर पूरी तरह प्रतिबन्ध कर दिया है। इन थैलों के विक्रेताओं, दुकानदारों, थोक विक्रेताओं को तय अवधि के भीतर स्टॉक को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक प्रबोध सक्सेना की इस संबंध में जारी अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि प्लास्टिक की वस्तुओं और थैलों पर गत 20 जुलाई, 2022 को लगाई रोक जारी रहेगी। इस संबंध में दोषी के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई भी की जाएगी।

जारी की गई इस अधिसूचना में लिखित है कि बिना बुने 60 जीएसएम से अधिक मोटे प्लास्टिक के बने थैलों का बाजार में उपयोग हो रहा है। इससे पर्यावरण को भारी ख़तरा हो रहा है जिसके लिए सरकार ने ऐसे थैलों के प्रयोग पर रोक लगाने का फैसला लिया है।

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