लखनऊ : यूपी में अब न ही एक दुकान में पान मसाला और तंबाकू बेचा जा सकेगा और ना ही एक फैक्टरी परिसर में इन दोनों का निर्माण या पैकेजिंग हो पाएगी इसके सम्बन्ध में अब खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को जानकारी दी है और साथ ही इसपर प्रतिबंध आज शनिवार एक जून से लागू किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा के निर्माण पैकिंग भंडारण वितरण और बेचने पर 1 अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया है।
पूरा विवरण –
दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में इस्तेमाल करने पर प्रतिबन्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा के निर्माण पैकिंग भंडारण वितरण और बेचने पर 1 अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया है।तंबाकू का भी निर्माण पान मसाला के ही ब्रांड नाम अथवा किसी अन्य ब्रांड नाम से किया जा रहा है। पान मसाला के पाउच के साथ ही तंबाकू के पाउच भी बेचे जा रहे हैं