देहरादून : मानव-वन्य जीव संघर्ष की लगातार बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं के मद्देनज़र प्रदेश सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाई है। वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर चार लाख रुपये की जगह छह लाख का मुआवजा दिया जाएगा। फसलों, मकानों, पशुओं पर भी जंगली जानवरों के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा।मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी हुई है। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के मुआवजा प्रबंधन के लिए प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित होगी। इसके माध्यम से समिति की देखरेख में 20-20 लाख रुपये सभी वन प्रभागों के खातों में भेजे जाएंगे। कोई संस्था इस निधि में दान करेगी तो उसे आयकर अधिनियम तहत आयकर छूट दी जाएगी।घटना की सूचना दो दिन के भीतर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप से देनी होगी, जिस पर जांच के बाद 15 दिन के भीतर मुआवजा मिल जाएगा।
प्रदेश में वन्यजीवों के हमले में मौत पर मुआवज़े की राशि बढ़ाई गई
