लखनऊ : यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ़ हो गया है, इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर घोषणा की है। फैसले के मुताबिक़, निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के किए जाएंगे। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हुआ है।
इसके अलावा कोर्ट में सुनवाई चलते रहने की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाईं गई थी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं किया जाएगा। मामले में याची पक्ष ने कहा था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है।

