चंडीगढ़ : पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिलते हुए 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल जेल सजा काटने का फैसला आया है। कारावास सश्रम होगा। सिद्धू को पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत जाएगा। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोडरेज मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाब में अपना बयान दिए हुए कहा था कि यह घटना 33 साल पहले की है और याचिका विचारणीय नहीं होती है लेकिन सिद्धू ने अपनी स्वच्छ प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले में उनकी सजा में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया था।
एक हजार के जुर्माने तक था फैसला-
आपको बतादें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को सिर्फ 1000 रूपए का जुर्माना दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया था जिसमें रोडरेज के मामले में सिद्धू को हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम एक साल जेल की सजा या 1000 रुपये जुर्माना तय है।

