ज्ञानवापी केस में लगा मुस्लिम पक्ष पर जुर्माना

प्रयागराज : वाराणसी के बहुचर्च‍ित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चार पक्षकार बनने का आवेदन कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मांगा तो कोर्ट ने 100 रुपये हर्जाना पर वक्त दे दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
इससे पहले ज्ञानवापी में स्थित कथित ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग के मामले में 14 अक्टूबर को जिला अदालत अपना फैसला सुना चुकी है. जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच से साफ इनकार कर दिया है। मामले में हिंदू पक्ष की मांग थी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस मांग पर लगातार आपत्ति जता रहा है, और शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है. ऐसे में अब कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया है।