इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मऊ की नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। विधायक के खिलाफ यह मुकदमा विधानसभा चुनाव के चलते आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज हुआ था। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। याची का तर्क था कि उस पर आरोप है कि तीन मार्च की चुनावी सभा में उसने सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी, जिसकी एफआईआर चार मार्च को दायर हुई थी।
इस दर्ज याचिका में साफ़ कहा गया है कि आरोपों पर सात साल से अधिक सजा नहीं हो सकती। 153 ए संज्ञेय अपराध की धारा जानबूझकर लगाईं जा रही है। इस धारा में पुलिस याची को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि वह मऊ से विधायक हैं। उन्हें शपथ लेने नहीं दी जा रही है। याचिका की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

