अपर सिविल जज एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था। गुरुवार को लंच से पहले अदालत से दोषी करार दिए जाने से पहले ही मुख्तार का चेहरा उतरा हुआ और वह काफी परेशान और मायूस था। दोषी करार दिए जाते ही उसका सिर झुक गया और गिड़गिड़ाने लगा। पहले मुख्तार ने हाथ जोड़कर अदालत से कहा कि वह बुजुर्ग और बीमार है। लंबे समय से वह जेल में है। उसकी सजा कम की जाए कृपया।
मुख्तार अंसारी के सजा के सवाल पर अभियोजन ने कहा कि वादी महावीर प्रसाद रुंगटा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी वो एक जनप्रतिनिधि था और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। सामाजिक भलाई में उसके योगदान की आवश्यकता भी थी। मुख्तार को पांच वर्ष छह माह की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

