मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत नहीं हुई है अबकोर्ट ने उनपर केस चलाने की मंजूरी दी है। सिद्धारमैया ने एमयूडीए मामले में उनके खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जांच के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली सीएम सिद्धारमैया की याचिका को साफ़ ख़ारिज कर दिया है।
कोर्ट के इस फैसले पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बताता। वहीं भाजपा नेताओं ने भी इसका पलटवार करते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की दुकान बताया।
भाजपा ने दी प्रतिक्रिया-
राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली सीएम सिद्धारमैया की याचिका खारिज करने के के कोर्ट के फैसले पर भाजपा के प्रवक्ता शहवाज पूनावाला ने बयान दिया है कि “अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। आज कांग्रेस पार्टी ‘भ्रष्टाचार की दुकान’ बन चुकी है।