झारखंड : डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जा चुके बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज सजा सुनाई है। अदालत ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है और 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए, स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को उन्हें दोषी करार दिया था. लालू प्रसाद चारा घोटाले के चार मामलों में पहले से ही सज़ा काट रहे हैं।चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने आज लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के पांचवें मामले में अदालत ने इन्हें 5 साल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
बता दें कि पिछले 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था। इनमें 38 अभियुक्तों की सजा के फैसले के लिए 21 फरवरी की तारीख लगाई थी, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में कुल 99 आरोपियों ने कोर्ट में ट्रायल फेस किया था।चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल पांच मामले हैं.इनमें से चार मामलों में उन्हें पहले से सजा मिल चुकी है फिलहाल वे इन सभी मामलों में जमानत पर हैं। लालू को पहले ही चाईबासा के दो मामले, देवघर व दुमका से जुड़े चारा घोटाले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आज चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें सजा सुनाई है।

