बिहार में नगर निकाय चुनाव पर तत्काल रोक : पटना हाई कोर्ट

पटना : पटना हाइकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नगर निकाय चुनाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर आरक्षण के मसले को लेकर लगभग रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों पर हो रहे मतदान को रोकने को कहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ों के आरक्षण के लिए तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल सीटों का 50% की सीमा से ज्यादा नहीं हो।
आज पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला दे दिया है. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। इस पूरे मामले में पटना हाईकोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग पर नाराजगी जतायी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। आयोग इस मामले में पूरी तरह विफल रहा है।