नई दिल्ली : शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर चुनौती वाली केजरीवाल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के अनुसार केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने के बराबर है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। जांच, पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
सीएम केजरीवाल हाईकोर्ट से निराशा, याचिका खारिज

