नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने मनसा देवी रोपवे संचालन को लेकर कहा है कि इसके संचालन की शुरुआत 10 अप्रैल 2024 से हो सकती है। 15 जून 2023 के अपने आदेश को संशोधित किया है। कोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार को रोपवे संचालन की अनुमति के लिए सशर्त छूट दी गई है। कोर्ट ने कहा कि निगम शर्तों के चलते 10 अप्रैल 2024 तक रोपवे का संचालन होने की उम्मीद है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। को होगी।
बीते वर्ष 15 जून 2023 को हाईकोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार को मनसा देवी रोपवे के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया करने के निर्देश दिए थे और कहा था कि वर्तमान टेंडर को 31 मार्च 2023 से आगे न बढ़ाया जाए। सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 10 दिन के भीतर सभी पात्र व्यक्तियों से बोलियां आमंत्रित की जाएंगी और रोपवे के संचालन के लिए अनुबंध देने की प्रक्रिया तीन माह के भीतर सकारात्मक रूप से पूरी कर ली जाएगी।