हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर निर्मित मस्जिद व स्कूल हटाने के दौरान हुई घटना में दो लोगों की मौत व घायल लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर खुद संज्ञान लेकर जनहित के रूप में आज सुनवाई की। मामले की आज हुई सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल व एसएसपी नैनीताल से इस मामले में मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायलय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया । इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना के दौरान मृत व घायल लोगो को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमे कहा गया था कि घटना के समय दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी
हल्द्वानी हिंसा मामलें में हाईकोर्ट का DM और SSP को आदेश
