बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में आज मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। इंतजामिया कमेटी की तरफ से बहस की गई। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर दलील दी कि इस मामले में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर-मस्जिद विवाद में कोई भी आदेश देने पर रोक लगा रखी है। इस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अपने तर्क रखे। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा रही। इसमें दावा किया गया कि शहर की जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इस पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है। सुनवाई में पहले सरकार पक्ष की तरफ से बहस शुरू की गई थी। अब इंतजामिया कमेटी की तरफ से बहस हो रही है। इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद न्यायालय अपना फैसला देगा कि यह वाद चलने लायक है या नहीं।
बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में आज हुई सुनवाई
