ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण मामलें पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा है की इस सर्वे से किसी भी पक्ष को कोई नुक्सान नहीं हैं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति भी दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में सुनवाई थी जिसके बाद ये फैसला हुआ है।वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी सर्वेक्षण की इजाजत देने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका डाली थी। मुस्लिम पक्ष की इस दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनवाई करके हिन्दू पक्ष में फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने कहा था की सिविल वाद में पोषणीयता का बिंदु तय किये बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण और खोदाई का फैसला घातक हो सकता है।
ज्ञानवापी पर आया बड़ा फैसला,मुस्लिम पक्ष निराश

