प्रदेश में घरेलू बार लाइसेंस जारी हुआ है। इस बार की शराब नीति में व्यवस्था हुई थी अब घर के लिए बार लाइसेंस लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस दिया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने कहा है कि अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। इसे जारी किया गया है। एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देसी विदेशी रख सकते हैं।
अब घर में खोले मिनी बार, सरकार की मंजूरी

