प्रयागराज : आय से अधिक संपत्ति मामले में यूँ तो कई दिग्गज नेताओं की जान अटकी हुई है लेकिन अब खबर आई है कि पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह फैसला इलाहाबाद जिला न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। विशेष अदालत ने 108 पन्नों में पूर्व मंत्री के खिलाफ फैसला दिया है। भाजपा और बसपा सरकार में मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ इलाहाबाद जिला न्यायालय की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में विचाराधीन आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। 18 जून 2013 को सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम ने उनके खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत किया था। बसपा सरकार में मंत्री रहते पूर्व मंत्री ने बेहिसाब धन अर्जित किया था।

