बतादें की प्रदेश में कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई अतिरिक्त फीस अभिभावकों को लौटाने का आदेश आ चुका है।इसके बावजूद स्कूलों ने कई अभिभावकों को अतिरिक्त फीस आज तक नहीं लौटाई। ऐसे ही एक अभिभावक की शिकायत पर राज्य बाल अधिकार आयोग ने सेलाकुई स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने स्कूल प्रधानाचार्य को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता अभिभावक के नाम पर 55 हजार रुपये का चेक एक सप्ताह के भीतर आयोग के कार्यालय में जमा करवाएं। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता अभिभावक नरेंद्र सिंह राणा, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल पेश हुए थे। आयोग ने सबसे पहले 21 अप्रैल 2022 को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का प्रावधान है, किंतु स्कूल द्वारा अनावश्यक अन्य शुल्क भी लिए गए,स्कूल ने आदेश का पालन आज तक नहीं किया। इस पर आयोग ने गहरी नाराजगी जताई।
कोरोना काल में निजी स्कूलों ने वसूली अतिरिक्त फीस नहीं वापस की तो होगी अब कार्रवाई

