घरेलू बार लाइसेंस को हाल ही में प्रदेश में हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसके बाद महिलाओं में गुस्से के चलते इस मंजूरी के विरोध में महिलाए उतरीं जिसके बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी। इस संबंध में बीते दिन बुधवार को आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की तरफ से आदेश जारी हुआ है।
देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध किया औरआबकारी नीति में घरेलू बार लाइसेंस की व्यवस्था हुई थी जिसके बाद बार लाइसेंस लेने वाले को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस के तौर पर आबकारी विभाग को चुकाने होते थे। इसके बाद वह घर में 50 लीटर तक शराब को रख सकता था.

