कोरोना कर्फ्यू को अब उत्तराखंड सरकार ने और आगे बढ़ा दिया है। जिसके चलते अब उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कर्फ्यू की बंदिशें 19 अक्तूबर तक लागू रहेंगी। एसओपी में चारधाम यात्रा और प्राइमरी तक के स्कूलों को खोलने को लेकर कहा गया है कि उनकी अलग-अलग एसओपी का पालन सभी जिलों को बताना होगा। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोरोना कर्फ्यू के बारे में सोमवार को नई एसओपी जारी की है। एसओपी में इस बार भी कोई नई राहत नहीं मिली है।एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। और कोविड रिपोर्ट भी दिखाना जरूरी होगा।नई SOP इस प्रकार –
अब राज्य में रात्रि कर्फ्यू जारी होगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में संचालित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद किए जायेंगें।
जो भी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आयेंगें उन्हें कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना जरूरी है।
शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पायेंगें इसपर भी सख्ती बरती गई है।
सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की परमिशन मिली है।
19 अक्तूबर तक उत्तराखंड में बढ़ा कर्फ्यू,जानिए नई एसओपी

