कोरोना टीके पर लागू हुआ नया नियम,संक्रमित पाए जाने के तीन महीने बाद ही लगाई जाएगी वैक्सीन

नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण से रक्षा के लिए टीकाकरण एक बहुत बड़ी उपलब्धि हांसिल कर रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों में देखा गया है कि टीके की डोज़ ले चुके लोगों में रिकवरी रेट अधिक है। लेकिन आपको बतादें की वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने बीते दिन शुक्रवार को नियमों में कुछ बदलाव भी जारी किया है जिसके चलते अब कोरोना संक्रमित निकलने पर तीन महीने बाद ही व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत है। आपको बतादें कि यह नियम कोरोना वैक्सीन की पहली-दूसरी और एहतियाती खुराक के लिए भी किया गया है। आज शनिवार को इस नियम को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो उसे कोरोना का टीका रिपोर्ट निगेटिव आने के तीन महीने बाद ही दिया जाए। इसके अलावा केंद्र ने अपने पत्र इस लिखे गए पात्र में ये भी शामिल किया है कि यह वैज्ञानिक निष्कर्षों के द्वारा ही इस नियम को लागू किया जा रहा है।गौरतलब है कि बीती  तीन जनवरी 2022 से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई थी। वहीं बुजुर्गों व फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भी 10 जनवरी से एहतियाती खुराक शुरू की गई थी। 

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