हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर एसएसपी नैनीताल को आज शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। जिनपर ट्रैफिक प्लान के साथ पेश होने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश नैनीताल के आंतरिक मार्ग स्नोव्यू, बिड़ला, जू रोड, सीआरएसटी स्कूल रोड सहित अन्य मार्गों पर स्थित होटलों स्वामियों और स्थानीय लोगों की तरफ से अवैध वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि रोड पर वाहन पार्क हो रहे हैं जिन्हें उनकी निर्धारित पार्किंग पर ही पार्क किया जाए ऐसे कहा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।जाम लगने से स्कूली बच्चे और कर्मचारियों को परेशानी हो रही है।
Breaking : एसएसपी को कोर्ट ने किया तलब,क्या है मामला ?

