राजमार्गों और सड़कों से हटेंगे अतिक्रमण,कोर्ट का आदेश 

हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में राजमार्गों और सड़कों के किनारों से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश पारित किये हैं। अदालत ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारियों को इस पर तत्काल  कार्रवाई करने के आदेश भेजे हैं। इसपर काम चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के सामने इसपर सुनवाई भी हुई।

नैनीताल जिले के पदमपुरी और खुटानी में सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रभात गांधी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर भेजा था जिसपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की भेजे गए पत्र में था कि सुनवाई की, पदमपुरी और खुटानी में राजमार्ग के किनारे सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं। यहां तक कि मंदिर भी बनाए गए हैं। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के लिए कहा। 

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