नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बहुचर्चित यूपी के उन्नाव रेप केस में पीड़िता के 2019 दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित किए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी किया है। दरअसल,2017 में नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में सेंगर को 2019 में उम्रकैद की सजा दी गई थी। जो कोर्ट में मुकर्रर हुई थी।
उत्तर प्रदेश उन्नाव के बेहद चर्चा में रहे माखी दुष्कर्म कांड के बाद पीड़ित के साथ रायबरेली में सड़क हादसे मामले में कुलदीप सेंगर निर्दोष साबित हुए हैं और कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। आज सोमवार को अदालत ने पूर्व विधायक को पूरी तरह साफ़ पाए जाने के बाद बरी कर दिया है। 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और उनके वकील के साथ वह भी गंभीर रूप से घायल था।
जिस मामलें के बाद भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे ‘साजिश’ का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी।

