उत्तराखंड में जल्द ही देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू होगा जिसमें अब नक़ल माफियों की हालत ख़राब हो जाएगी। इस कानून में नकल माफिया को उम्रकैद, 10 करोड़ तक जुर्माना और नकल माफिया से मिलकर नकल करने वाले अभ्यर्थियों को भी 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव राजभवन भेज दिया है। राजभवन इस पर 12 फरवरी से पहले मुहर लगेगी। यह कानून पटवारी-लेखपाल भर्ती से ही लागू होगा। युवाओं से किए गए वादे के अनुसार अब प्रदेश सरकार ने देश का सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” लाने का एलान कर दिया है।
इसमें संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति प्रदान करके कार्यवाही के लिए भेजा गया है।
माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नही करने कर पाएंगे। इसमें ये भी कहा गया है कीं नक़ल माफिया अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर जो भी संपत्ति अर्जित करेंगे, उसे सरकार कुर्क कर लेगी।

