टीके लगवाने से हुईं मौतों का केंद्र से कोई ताल्लुक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण के दौरान लोगों की मौते भी हुईं थीं जसीपर ये भी तर्क निकल रहे थे की टीकरण की वजह से ये मौतें हुईं हैं लेकिन कथित मौतों को लेकर केंद्र सरकार ने कोई जिम्मेदारी लेने से साफ़ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि मृतकों व उनके परिजनों के प्रति उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन टीके के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं हैं।  
आपको बतादें कि ये मसला, पिछले साल दो युवतियों की कोरोना टीकाकरण से मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से जुड़ा है। केंद्र ने हलफनामे के साथ दायर जवाब में कहा कि जिन मामलों में टीके के कारण मौत हुई हो, उनमें सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजा मांगा जा सकता है। यह हलफनामा दो युवतियों के माता-पिता द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है। जिनकी पिछले वर्ष कोरोना के चलते मौत हुई थी। 
कोर्ट ने कहा है कि टीकों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण बेहद कम मौतों व मुआवजे के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानना कानूनी रूप से उचित नहींहै। दो युवतियों की मौत पर सांत्वना देते हुए केंद्र ने कहा कि सिर्फ एक मामले में एईएफआई की कमेटी ने इसकी वजह टीकाकरण का प्रतिकूल असर पाया है। 

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