प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और आज  सोमवार को शासन ने इसकी अनुमति दी। एसआईटी जांच में अनियमितता पाई जाने पर पुलिस ने शासन ने अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति ने लिए मांग की थी जिसकी अनुमति सचिव रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी कर पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने  के लिए कह दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के निर्देश पारित कर दिए हैं और उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं हुईं हैं और  इन विकास कार्यों की संख्या 748 सामने आई है।

एसआईटी ने नवंबर 2022 में जांच पूरी करने के बाद अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा करने के लिए मांग रखी थी लेकिन शासन ने इस जांच में कुछ जरूरी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। इसमें कुछ निर्माण स्थलों में फोटोग्राफ, बिल आदि शामिल करने को भी कहा था। 

एसआईटी ने शासन की ओर से अनियमितताओं से संबंधित मांगे गए तथ्यों को जोड़ कर दोबारा से अनुमति की फाइल शासन को भेजी थी। अब शासन से पुलिस को जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिल गई है।

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