Breaking: राज्य में 22 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ़्यू, पुरानी शर्तें लागू

राज्य में कोविड कर्फ़्यू को 22 जून तक बढ़ा दिया है। इसके तहत सभी पुरानी शर्तें लागू रहेंगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने उक्त जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ारों पर निर्णय ज़िलाधिकारी लेंगे। साथ ही मिठाई की दुकाने सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी। सुबोध ने कहा की 22 जून के बाद हालात सामान्य रहे तो सरकार अन्लॉक की तरफ़ बढ़ेगी।

प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। 

इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।

उन्होंने बताया कि सरकार ने लम्बे समय से बंद पड़े राजस्व न्यायालय खोलने का फैंसला किया गया है। इनमे प्रतिदिन 20 केस की ही सुनवाई हो सकेगी। साथ ही शादी समारोह में अब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी लेकिन सभी को पूर्व की भाँति कोविड नेगेटिव रिपोर्ट रखनी होगी। इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार ने निर्णय लिया है। अब रुद्रप्रयाग जनपद के निवासी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ केदारनाथ यात्रा कर सकेंगे। इसी तरह चमोली ज़िले के लोग बद्रीनाथ, उत्तरकाशी ज़िले के निवासी गंगोत्री व यमनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *