महाराष्ट्र के बदलापुर में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में विशेष जांच दल ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए यह एफआईआर दर्ज हुई है।
प्राथमिकी में लिखा है कि जब भी किसी अधिकारी को नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के यौन उत्पीड़न के बारे में पता चलता है तो उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। मामले में दोनों पीड़ितों और उनके माता-पिता के बयान भी दर्ज किए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि अब चार साल की मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने सरकार से केस डायरी और प्राथमिकी की कॉपी भी मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।