प्रयागराज : लम्बे समय से सीतापुर जेल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जे मामलें में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दिए है। हालांकि, अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। रामपुर में एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे।
आज मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। आजम खां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हस्तांतरित करने को लेकर मामला जारी है। जिसमें उनके अधिवक्ता की ओर से दी गई जमानत अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। 5 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया-
कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आजम खां पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। ये सरकार राजनीतिक विरोधियों को फंसाने का काम करती है। लेकिन सत्य परेशान तो हो सकता पर पराजित नहीं।

