नई दिल्ली : आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्तनियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया है। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखी जाए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर हुई एक अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए कहा था जिसे मस्जिद परिसर का सर्वे करना था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे।उन्होंने कोर्ट में कहा था कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे कैसे दिया जा सकता है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। मस्जिद कमेटी ने इस याचिका का विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने विरोध को दरकिनार कर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद पर आया फैसला, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?
