देशद्रोह कानून पर आ सकता बड़ा फ़ैसला,तुषार मेहता ने दिए यह संकेत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संकेत दिये हैं कि देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। कोर्ट ने देश द्रोह संबंधी कानून पर पुनर्विचार होने तक केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से पूछा कि जब तक इस कानून पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार राज्यों से क्यों नहीं कहती कि इस कानून के तहत अभी कोई भी कार्रवाई न करें।


तुषार मेहता ने इस पर कहा कि वह केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्र बुधवार को इस सुझाव पर जवाब दाखिल करेगा कि पुनर्विचार किये जाने तक राजद्रोह के मामलों को दायर करने पर अस्थायी रोक लगायी जाये. इससे पहले तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और फिर इसके कार्यान्वयन के स्तर पर भी विचार करना होगा, क्योंकि यह संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा मामला है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि पुनर्विचार के काम को तीन से चार महीने में पूरी कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि जब तक इस मामले में कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल जाता, तब तक राज्यों को यह निर्देश दिया जाये कि 124A के तहत कोई कार्रवाई न की जाए।