पटना : पटना के गांधी मैदान में 27 अक्तूबर, 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान हुए बम ब्लास्ट में आज एनआइए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फ़ैसला सुनाने के बाद जज गुरविंदर सिंह ने सभी दोषियों की सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने इस सीरियल बम ब्लास्ट में शामिल 9 में से 4 दोषियों को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अक्तूबर 2013 को हुए इस बम ब्लास्ट में 8 साल बाद 27 अक्तूबर के दिन ही पटना की विशेष एनआइए कोर्ट ने 9 आतंकियों को दोषी करार दिया। और आज दोषी करार दिए गए इन 9 लोगों को सज़ा सुनाई गई है। इन 9 दोषियों में इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को फांसी की वहीं उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सज़ा और अहमद और फिरोज को 10- 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं एक अन्य दोषी इफ़्तिख़ार को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि पीएम मोदी की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान व पटना रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम विस्फोट हुए थे , जिसमें 10 लोग मारे गए थे और सैंकड़ों लोग घायल भी हुए थे। बाद में इस केस को एनआइए को सौंप दिया गया था. इस ब्लास्ट में कुल 11 आरोपी पकडे गए थे जिसमे से एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से अलग से उसके मामले में सुनवाई की गई। एनआइए ने बाकी बचे 10 आरोपियों के खिलाफ 22 अगस्त, 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में इन आरोपियों को बेऊर जेल भेज दिया गया था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बेऊर जेल में कैद किया गया था। पिछले दिनों 27 अक्तूबर को एनआइए कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें एक आरोपी फखरुद्दीन को सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी कर दिया गया, जबकि बाकी 9 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी क़रार देते हुए सज़ा सुनाई है।

