दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों को नियुक्त किया गया था जिसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई है। याचिका में कहा गया है कि किस तरह से 35 उम्मीदवारों को अवैध प्रक्रिया से पद सौपा गया। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इन सभी की नियुक्ति पर मोहर लगाईं है। कोर्ट में नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई है। अवैध नियुक्ति की जांच करने के आदेश देने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है।फर्जी ईडब्लूएस सर्टिफिकेट दर्ज कराया। जिसके मुताबिक परिवार की इनकम आठ लाख रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
35 प्रिंसिपल की नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी आई सामने

