प्रदेश सरकार की तरफ से वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों में ढील के बाद अब उच्च शिक्षा और विद्यालयी विभाग में शैक्षणिक सत्र के चलते तबादले होंगे। छात्रों को अनवरत शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक निदेशक उच्च शिक्षा व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के अनुमोदन पर मुख्य शिक्षा अधिकारी विभागीय कार्यों के लिए जरुरी महाविद्यालयों, विद्यालयों में से शिक्षकों की तैनाती होगी।
कारण-
1. संबंधित विषय में पर्याप्त छात्र संख्या होने के बावजूद विषय के लिए अध्यापक नहीं हैं।
2. संस्था में छात्र संख्या शून्य हो, लेकिन शिक्षक काम कर रहे हैं।
3. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा।
4. शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, लम्बे अवकाश व अन्य कारणों से शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में।

