देहरादून : प्रदेश में हुए बेहद दर्दनाक हत्याकांड अंकिता भंडारी की मौत के बाद अब इसकी एसआईटी से जांच जारी है जिसमें अब खुलासा हुआ है कि इस मामलें के मुकदमे में दो और धाराएं और जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित शारीरिक संबंध बनाने के लिए फ़ोर्स करता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क धारा जोड़ी है। तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं।
18 सितंबर को अंकिता के वनंत्रा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दिया था। आईपीसी 354 क और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ दी है। पत्राचार किया जा रहा कि जल्द पुलिस को जांच रिपोर्ट सौपी गई है।

